अचल संपत्ति स्टांप ड्यूटी मूल्य से कम बिकती है, अंतर को विक्रेता की आय के रूप में पूंजीगत लाभ के रूप में लगाया जाएगा [धारा 50 सी] या व्यावसायिक आय [धारा 43 सीए]

यदि अचल संपत्ति स्टैम्प ड्यूटी मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है, तो स्टांप ड्यूटी मूल्य और विचार के बीच अंतर को विक्रेता की आय को पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा u / s.50C, यदि संपत्ति एक पूंजी संपत्ति है । यदि संपत्ति को एक व्यावसायिक संपत्ति के रूप में रखा जाता है, तो, यह धारा 43CA के तहत व्यावसायिक आय के रूप में लगाया जाएगा।